रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित विदेशी संपत्तियों से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बुधवार को एनआरआई व्यवसायी सी.सी. थम्पी को जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने मंगलवार को थम्पी को 7 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एनआरआई व्यवसायी को जमानती 5 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। थम्पी को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच के सिलसिले में इस महीने ईडी ने गिरफ्तार किया गया था।
रॉबर्ट वाड्रा के साथ गिरफ्तारी
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफईएमए) के तहत कुल 288 करोड़ रुपये की लेनदारी को लेकर थम्पी, और उनकी तीन कंपनियां (हॉलिडे सिटी सेंटर, हॉलिडे प्रॉपर्टीज़, और हॉलिडे बेकल रिसॉर्ट्स) ईडी के रडार पर थीं। साल 2009 में ईडी ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन त्रिचूर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कथित रूप से गलत अनुमोदन के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात में फैले व्यवसायी थम्पी पर मामला दर्ज किया था।
वाड्रा के साथ मिलकर की थी धन की उगाही
थम्पी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन और मोहित माथुर ने मंगलवार को अदालत से जमानत मांगी थी। जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत देने का विरोध किया और रिमांड को बढ़ाने की मांग की। ईडी के मुताबिक, थम्पी ने संजय भंडारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर धन उगाही की साजिश रची थी।