राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों कई बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। नतीजतन महामारी रोग अधिनियम के तहत डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को अधिसूचित रोग बना दिया गया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है।
अधिसूचना सभी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे ऐसे किसी भी मामले के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करें जो उन्हें प्राप्त होता है।
अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां वेक्टर जनित बीमारियां फैल रही हैं और उन्हें 'संक्रमित' या 'खतरा' घोषित किया जाएगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पर्याप्त उपायों का पालन नहीं करने या अधिकारियों को मामलों की जानकारी नहीं देने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों में उछाल देखा गया है।
सोमवार को जारी एक नागरिक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में इस साल डेंगू के 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पिछले सप्ताह 280 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
इस सीजन में डेंगू के कुल मामलों में से अकेले इस महीने के पहले 23 दिनों में ही 665 मामले दर्ज किए गए।
शहर में इस मौसम में 18 अक्टूबर को वेक्टर जनित बीमारी से पहली मौत दर्ज की गई।