भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल और दिल्ली जिमखाना क्लब के निदेशक उन छह लोगों में शामिल हैं, जिन पर बिना अनुमति के तिरंगा यात्रा निकालने के लिए मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
पुलिस उपायुक्त (नई दिल्ली) अमृता गुगुलोथ ने शनिवार को कहा कि, ''उन्होंने बिना अनुमति मार्च निकाला था, जब वीआईपी काफिले की रिहर्सल की तैनाती की जा रही थी।''
भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना) और 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव चहल ने कहा कि यात्रा के संबंध में दर्ज मामले के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।