सरकार ने किसानों को उनके बैंक खाते में पहुंचे फसली कर्ज से हर सप्ताह 25,000 रूपये तक निकालने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह सीमा किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। इसके अलावा यदि किसानों को चेक अथवा आरटीजीएसी के जरिये उनके बैंक खाते में भुगतान मिलता है तो वह प्रति सप्ताह 25,000 रपये तक की अतिरिक्त राशि निकाल सकेंगे।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार के इस कदम से रबी मौसम के दौरान फसल बुवाई में सुविधा होगी। किसानों को उर्वरक, बीज और दूसरा जरूरी सामान खरीदने के लिये उपयुक्त मात्रा में नकदी उपलब्ध होगी।
इसके साथ ही सरकार ने किसानों को फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की समयसीमा को 15 दिन बढ़ा दिया है। कृषि उत्पादन विपणन समिति (एपीएमसी) पंजीकृत व्यापारी अब सप्ताह में 50,000 रपये तक की निकासी कर सकेंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि ये खाते संबंधित किसान के नाम पर होने चाहिये और सभी खाते अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी नियमों के अनुरूप होने चाहिये।
इसी तरह कृषि उत्पादन विपणन समिति में पंजीकृत व्यापारियों को कर्मचारियों के वेतन भुगतान और दूसरे खचोर्ं को पूरा करने के लिये 50,000 रूपये प्रति सप्ताह तक निकासी की अनुमति होगी। दास ने कहा, इससे खरीदारी की प्रक्रिया आसानी से पूरी होगी और किसान बिना किसी परेशानी के अपने उत्पाद बेच सकेंगे।
एजेंसी