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डीजीपी पीपी पांडेय का इस्तीफा स्वीकार करे गुजरात सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।
डीजीपी पीपी पांडेय का इस्तीफा स्वीकार करे गुजरात सरकार : सुप्रीम कोर्ट

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह अभ्यावेदन दर्ज किया कि शीर्ष पुलिस अधिकारी ने खुद पत्र लिखा है कि वह तत्काल इस्तीफा देना चाहते हैं, यदि सरकार भी ऐसा चाहती हो। पीठ ने कहा, राज्य सरकार के संकल्प के मद्देनजर हमारा मत है कि मुख्य याचिका निष्फल रही है।

पीठ ने दर्ज किया कि पांडेय ने पत्र में इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है और राज्य सरकार से 30 अप्रैल तक अपनी नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त करने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 31 मार्च को गुजरात सरकार से कहा था कि वह पांडेय की पदोन्नति तथा तीन महीने के सेवा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का समय देने से इनकार कर दिया था। पांडेय इशरत जहां मुठभेड़ मामले में जमानत पर हैं। भाषा

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