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गुलशन कुमार हत्याकांड: रऊफ मर्चेन्ट की सजा बरकरार, सत्र अदालत से बरी अब्दुल राशिद भी दोषी करार

गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है जबकि...
गुलशन कुमार हत्याकांड: रऊफ मर्चेन्ट की सजा बरकरार, सत्र अदालत से बरी अब्दुल राशिद भी दोषी करार

गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है जबकि रमेश तौरानी को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, उसको भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। बता दें कि म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री की जानी मानी हस्‍ती गुलशन कुमार की अगस्‍त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में सिथत एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी।

वहीं एक अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी यह रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। हालांकि अदालत ने तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज कर दिया है। उनपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था।

गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक मंदिर के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह पूजा कर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी अचानक बाइक सवारों ने उनपर ताबड़तोड़ 16 गोलियां दाग दीं। मौके पर ही गुलशन कुमार की मौत हो गई थी। 

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