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इजराइली दूतावास विस्फोट मामला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों को जमानत दी, करगिल-लद्दाख से किए गए थे गिरफ्तार

दिल्ली के एक न्यायालय ने यहां इजराइली दूतावास के पास 29 जनवरी को हुए कम तीव्रता के आईईडी विस्फोट में...
इजराइली दूतावास विस्फोट मामला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों को जमानत दी, करगिल-लद्दाख से किए गए थे गिरफ्तार

दिल्ली के एक न्यायालय ने यहां इजराइली दूतावास के पास 29 जनवरी को हुए कम तीव्रता के आईईडी विस्फोट में कथित संलिप्तता को लेकर करगिल, लद्दाख से गिरफ्तार 4 लोगों को गुरुवार को जमानत दे दी। यह जानकारी अदालत के सूत्रों ने दी।

मुख्य मेट्रोपोटिलन मजिस्ट्रेट डॉ पंकज शर्मा ने नजीर हुसैन (25), जुल्फिकार अली वजीर (25), एआज हुसैन (28) और मुजम्मिल हुसैन (25) को बेल दे दी।

सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने जमानत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि आगे की जांच के लिए उनकी अब आवश्यकता नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

बता दें कि राजधानी में यहां एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित इजराइली दूतावास के पास 29 जनवरी को शाम लगभग पांच बजे हुए इस विस्फोट में दूतावास के बाहर खड़ी कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी। मामले की जांच दो फरवरी को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी गई थी।

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