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न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए: सीजेआई गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन...
न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए: सीजेआई गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए तथा इसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।

गवई ने एक कानूनी समाचार पोर्टल के प्रश्न के उत्तर में कहा, "न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी। साथ ही, न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। इसलिए, कभी-कभी आप सीमाएं लांघने का प्रयास करते हैं और ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, जहां सामान्यतः न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए।"

गवई ने संविधान को "स्याही में अंकित एक शांत क्रांति" और एक परिवर्तनकारी शक्ति बताया, जो न केवल अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित लोगों का सक्रिय रूप से उत्थान भी करता है।

मंगलवार को लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनियन में 'प्रतिनिधित्व से कार्यान्वयन तक: संविधान के वादे को मूर्त रूप देना' विषय पर बोलते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश ने हाशिए पर पड़े समुदायों पर संविधान के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला और इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपना उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा, "कई दशक पहले, भारत के लाखों नागरिकों को 'अछूत' कहा जाता था। उन्हें बताया जाता था कि वे अशुद्ध हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे इस जाति के नहीं हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे अपने लिए बोल नहीं सकते।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "लेकिन आज हम यहां हैं, जहां उन्हीं लोगों से संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के नाते खुलकर बोल रहा है।"

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