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जानिए, अब कहां पड़ेगी आधार की जरूरत और कहां खत्म हुई इसकी अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की आधार स्कीम को संवैधानिक रूप से वैध तो घोषित कर दिया लेकिन बैंक...
जानिए, अब कहां पड़ेगी आधार की जरूरत और कहां खत्म हुई इसकी अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की आधार स्कीम को संवैधानिक रूप से वैध तो घोषित कर दिया लेकिन बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल प्रवेशों के साथ इसे लिंक करने सहित कुछ प्रावधानों को प्रभावित भी किया।

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कई योजनाओं और सेवाओं में आधार की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। हालांकि अदालत ने अब भी कई कामों के लिए इसकी अनिवार्यता को बरकरार रखा है।

क्या है धारा-57 जिसे कोर्ट ने किया रद्द?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकतीं। आधार ऐक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया है। इस प्रावधान के तहत मोबाइल कंपनी, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास वैधानिक सपोर्ट था जिससे वो पहचान के लिए आपका आधार कार्ड मांगते थे।

आईटी  रिटर्न और पैन समेत यहां जरूरी होगा आधार

-आयकर रिटर्न: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आधार को अनिवार्य रखा गया है।

-पैन कार्ड: सुप्रीम कोर्ट ने PAN से आधार को लिंक कराने को लेकर कोई रियायत नहीं दी है। यानी PAN के लिए आधार की अनिवार्यता को कोर्ट ने बरकरार रखा है।

डीबीटी: 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम' यानी डीबीटी में आधार की अनिवार्यता कायम रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नागरिकों को कई प्रकार की चीजों पर विविध रूपों में सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पूरी तरह से पहुंचाने के उद्देश्य से एक जनवरी, 2013 को डीबीटी की शुरुआत की गयी थी। 

इन कामों के लिए आधार अनिवार्य नहीं

-मोबाइल सिम: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा। अब सिम के लिए भी आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। बता दें कि सिम के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। सरकार कोर्ट के एक फैसला बताकर इसे अनिवार्य बता रही थी जबकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार भी किया था।

-बैंक खाता: बैंक अकाउंट खोलने को लेकर आधार की अनिवार्यता पर पहले से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। अब बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी बैंक में खाता खुलवाने के लिए आधार जरूरी नहीं है।

-CBSE, NEET,UGC: CBSE, NEET और UGC के लिए आधार अनिवार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE, NEET, UGC अगर आधार को जरूरी बनाते हैं तो ये गलत है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं।

-स्कूल में एडमिशन: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आधार ना होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को अपने अधिकार लेने से नहीं रोका जा सकता। बता दें कि स्कूलों में आधार के बगैर प्रवेश देने से रोकने के कई मामले सामने आए थे।

 

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