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चारा घोटाले के तीसरे केस में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को पांच साल की सजा

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ...
चारा घोटाले के तीसरे केस में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को पांच साल की सजा

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कोर्ट ने पांच-पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। आज सुबह कोर्ट ने बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस मामले में दोषी करार दिया था।


इस केस की सुनवाई 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। बता दें कि  देवघर कोषागार मामले में लालू यादव फिलहाल सजा काट रहे हैं।

गौरतलब है कि 1992-93 में चाईबासा कोषागार से 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। 1996 में इस मामले में केस दर्ज हुआ था। जिसमें लालू प्रसाद और डॉ. जगन्नाथ मिश्रा सहित कुल 76 आरोपी थे।

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