मेघालय राज्य सरकार ने कहा है कि वह स्वास्थ्य कारणों के मद्देनज़र शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे रही है।
आयुक्त, आबकारी मेघालय के आबकारी आयुक्त बी सियामिह द्वारा लिखित एक पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने "पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा जारी चिकित्सा पर्चे के बदले सख्ती से स्वास्थ्य आधार पर शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है।"
पत्र में कहा गया है कि अधिकृत गोदामों को 14 अप्रैल तक शराब की बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है। 14 अप्रैल तक कोविद -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए चल रहे 21-दिवसीय लॉकडाउन को समाप्त करने का समय निर्धारित है। राज्य से अब तक कोई कोविद -19 पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है।
योजना के अनुसार, राज्य की एनआईसी विंग एक ऑनलाइन सिस्टम डिजाइन करेगी, जो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मेडिकल पर्चे अपलोड कर सकते हैं और अपने संबंधित जिले में अधिकृत गोदाम से शराब का ऑर्डर दे सकते हैं।
गोदामों को डिलीवरी शुल्क के रूप में 15 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए अधिकतम 100 रुपये देने होंगे। वहीं 15 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 200 रुपये चार्ज करने की अनुमति दी गई है। पत्र स्पष्ट करता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है।
इससे पहले, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य के आबकारी विभाग को वैध चिकित्सा कारणों के आधार पर शराब उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। रिपोर्टों के अनुसार, लॉकडाउन के मद्देनज़र राज्य में शराब खरीदने में असमर्थ सात लोगों ने आत्महत्या कर ली थी।