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कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी से नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने मांगा जवाब

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय...
कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी से नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने मांगा जवाब

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी को अगले 15 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर यह नोटिस जारी किया है।

समाचार एजेंसी एएआई के मुताबिक, नोटिस में राहुल गांधी से पूछा गया है कि दोहरी नागरिकता के आरोपों पर उनका क्‍या कहना है? बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी  ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। यह पहला मौका नहीं है, जब राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठा है।

बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल ने रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ने ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि चुनाव अधिकारी ने राहुल के नामांकन की जांच कर इसे वैध करार दिया था।

क्या है शिकायत में?

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि 2003 में ब्रिटेन में Backops लिमिटेड नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस कंपनी का एड्रेस 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैंपशायर SO23 9EH है और राहुल गांधी इसके निदेशक और सचिव थे। स्वामी ने दावा किया है कि कंपनी के 10-10-2005 और 31-10-2006 को फाइल किए गए सालाना रिटर्न में राहुल की जन्मतिथि 19-06-1970 दर्ज है और नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। 17-02-2009 को कंपनी को बंद करने के वक्त भी राहुल की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। स्वामी की इस शिकायत के आधार पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने और 15 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा है।

अमेठी से राहुल गांधी का नामांकन माना गया था वैध

 अमेठी के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र को लेकर उठायी गयी आपत्तियां को खारिज कर दीं थी और नागरिकता तथा अन्य मुद्दों पर लगाये आरोपों की जांच के बाद राहुल के नामांकन पत्र को वैध ठहराया था। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के सामने राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने चुनाव अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए।  रवि प्रकाश ने ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी के कागजात के आधार पर यह दावा किया था। आपत्तियों पर बिन्दुवार विवरण देते हुए चानव अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि नामांकन पत्र नामंजूर करने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए सभी आपत्तियां खारिज की जाती हैं। इससे पहले राहुल के वकील के. सी. कौशिक ने संवाददाताओं को बताया था कि यह मामला लगातार उठाया जाता रहा है। हमने निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया कि आपत्तियों का कोई आधार नहीं है और नागरिकता के मुद्दे पर सक्षम प्राधिकार ही विचार कर सकता है ना कि चुनाव अधिकारी।

 

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