केन्द्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चलते हुए सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।
सरकार के इस फैसले के बाद जहां राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं लोगों के मन में जिज्ञासा है कि आखिर इसका लाभ किसे मिलेगा। दरअसल, इस प्रस्ताव में आरक्षण के लिए शर्तें भी लागू हैं। आरक्षण का फायदा नियम के दायरे में आने वाले व्यक्ति को ही मिल पाएगा।
आरक्षण की क्या हैं शर्तें
समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, जिन लोगों की पारिवारिक आय 8 लाख रुपये सालाना से कम है उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही इसके लिए शहर में 1000 स्क्वेयर फीट से छोटे मकान और 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि की होना जरूरी होगा।
इन्हें मिलेगा लाभ-
-जिसकी सलाना इनकम 8 लाख रुपए या इससे कम है
-जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम खेती जमीन है
-जिसका 1000 वर्ग फुट से कम जमीन पर मकान है
-कस्बों में 200 गज जमीन वालों को, शहरों में 100 गज जमीन वालों को
-राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट, गुर्जर को इस श्रेणी में आरक्षण मिलेगा
-आरक्षण शिक्षा (सरकार या प्राइवेट), सार्वजनिक रोजगार में इसका लाभ मिलेगा
-आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है
ये है आरक्षण का नया फॉर्म्युला
लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा। इसमें से 10 फीसदी कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा।
डगर नहीं आसान...
केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी कोटे का प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन इसे लागू करवाने की राह अभी काफी मुश्किल है। सरकार को इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए उसे संसद में अन्य दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी।