अडाणी ग्रुप के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट करना एक शख्स को मंहगा पड़ गया है। मुंबई के विनय दुबे के खिलाफ अडानी एग्री लॉजिस्टिक (पानीपत) प्राइवेट लिमिटेड (एएएलएल) ने कंपनी के खिलाफ एक वीडियो जारी करने को लेकर 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है।
अहमदाबाद शहर के सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कराते हुए कंपनी ने ये मांग की है। इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक इस वीडियो को लोकतंत्र टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। कोर्ट ने कंपनी से संबंधित किसी भी तरह के वीडियो को जारी करने पर रोक लगा दिया है।
एक्सप्रेस के मुताबिक अडाणी ग्रुप के खिलाफ जारी किए गए वीडियो को लेकर 28 दिसंबर को सिविल कोर्ट ने आदेश दिया था कि "दुबे और उनके एजेंटों, पब्लिस-सर्कुलेशन जारी करने वाले और इस तरह की स्टोरी और लेख को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। अडाणी ग्रुप की पानीपत यूनिट एएएलएल ने पिछले साल दिसंबर में सिविल सूट दायर किया था जिसमें दुबे के खिलाफ वीडियो जारी कर पांच करोड़ रूपए की क्षति का आरोप लगाया गया था।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुंबई के 36 वर्षीय दुबे ने कहा है कि उनके खिलाफ देशभर में 22 शिकायतें दर्ज हैं। बीते साल, दुबे को एक वीडियो में अप्रैल में मुंबई में एक रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने के लिए प्रवासी श्रमिकों की भीड़ को उकसाने के आरोप में 14 दिनों तक जेल में बिताना पड़ा था। उस दौरान मुंबई पुलिस ने कहा था कि उनके वीडियो ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों प्रवासी कामगारों की भूमिका निभाई थी, इससे ये धारणा बनी कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया गया है।