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प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन योजना शुरू, कटा चालान

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 4 से 15...
प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन योजना शुरू, कटा चालान

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया है। हर रोज सुबह 8 से रात 8 बजे तक इसके नियम प्रभावी होंगे। रविवार को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में ऑड-ईवन लागू किया था।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट किया है, ''प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड-ईवन शुरू हो रहा है। अपने लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की सांसों के लिए ऑड-ईवन का ज़रूर पालन करें। कार शेयर करें. इससे दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा।''

वहीं सोमवार सुबह इंडिया गेट के पास ऑड ईवन नियम के तहत पहला चालान कटा। पुलिस ने एक ड्राइवर का चालान काटा क्योंकि वह ऑड नंबर की गाड़ी चला रहा था।

ऑड-ईवन में इन्हें छूट मिलेगी

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयुक्त और सीएजी की गाड़ी, सेना से जुड़े वाहन, इमरजेंसी- एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड, मरीजों को लेकर जा रहे वाहन, महिलाएं, दिव्यांग और 12 से कम उम्र के बच्चों वाली गाड़ी, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे होने पर छूट मिलेगी। टू व्हीलर ऑड-ईवन के दायरे से बाहर होंगे।

इन वाहनों पर लागू होगा नियम

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों और सीएनजी के चलने वाले सभी वाहनों पर यह नियम लागू होगा। पिछली बार ऑड-ईवन में सीएनजी गाड़ियों को छूट मिली थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑड-ईवन फार्मूला लागू करने और उसे सफल बनाने के लिए 200 टीमों को तैनात करेगी।

कितना जुर्माना

केजरीवाल के मुताबिक, अगर कोई वाहन चालक ऑड-ईवन के नियमों का उल्लंघन करता मिला तो उससे 4 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर के बीच सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। हर रविवार को सभी वाहनों को इससे छूट मिलेगी।

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