कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र ने 65 साल से ऊपर के मतदाताओं और कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन के तहत पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति दे दी है। गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में कानून मंत्रालय ने चुनाव संशोधन नियम 2020 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। यह अनुमति चुनाव आयोग द्वारा जून में रखे गए प्रस्ताव के बाद दी गई है। ईसी द्वारा रखे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि मंत्रालय 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को पोस्टल बैलेट से वोट करने की अनुमति दे जो कोविड की वजह से क्वारेंटाइन में हो।
इस उम्र के लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा
मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बुजुर्ग लोगों और पहले से अस्थमा, मधुमेह, ह्दय रोग वाले मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक है। महामारी के फैलाव को देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा चुकी है। ईसी द्वारा बीते साल 22 अक्टूबर 2019 को वरिष्ठ नागरिकों यानी 80 वर्ष की आयु से ऊपर और दिव्यांग लोगों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा को सक्षम करने के लिए संशोधन किया गया था, ताकि वो अपने घर से मतदान कर सकें।
बिहार में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव
साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक सूबे में करीब दस हजार कोविड के मामले दर्ज किए जा चुके हैं।