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राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल

पेरारिवलन को अपने पिता के इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी गई है।
राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जा चुके एजी पेरारिवलन को कोर्ट ने पैरोल दे दी है। पेरारिवलन को अपने पिता के इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी गई है।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 26 साल पहले तमिलनाडु के श्रीपेंरबदूर में 21 मई, 1991 को एक आत्‍मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई करने वाले टाडा कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को टाडा कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था। दया याचिका के निपटारे में हुई देरी के आधार पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी को सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। इस कांड में पेरारिवलन के अलावा छह अन्य लोगों मुरुगन, संतन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को दोषी करार दिया गया था।

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