उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल चालित पानी के उसके नए टैंकरों का परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की अनुमति दी है। जल बोर्ड को हरित उपकर के भुगतान से छूट दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी या इससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के भुगतान पर जनवरी से ही रोक लगा रखी है। दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। वाहन निर्माता कंपनियां लगातार मांग कर रही हैं कि इन वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी जाए मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति देने से मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अपने बेड़े में वाहनों की कमी का तर्क देते हुए अदालत से वाहन पंजीकरण में छूट की मांग की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।
दिल्ली पुलिस के डीजल वाहनों को पंजीकरण की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने हरित उपकर के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे अधिक सीसी के उसके 190 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है।
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