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जाटों से छिना आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जाटों को दिए जाने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को गलत करार दिया है जिसमें नौ राज्यों में जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है।
जाटों से छिना आरक्षण

आरक्षण के लाभों का विस्तार जाट समुदाय तक करने वाली केंद्र की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अतीत में ओबीसी सूची में किसी जाति को संभावित तौर पर गलत रूप से शामिल किया जाना गलत रूप से दूसरी जातियों को शामिल करने का आधार नहीं हो सकता

अदालत ने यह भी कहा है कि जाट जैसी राजनीतिक रूप से संगठित जाति को ओबीसी सूची में शामिल करना अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सही नहीं है।

न्यायालय ने ओबीसी पैनल के उस निष्कर्ष पर ध्यान नहीं देने के केंद्र के फैसले में खामी पाई जिसमें कहा गया था कि जाट पिछड़ी जाति नहीं है।

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