अदालत ने कहा कि चिंकारा से मिली गोलियां सलमान की लाइसेंसी बंदूक से नहीं चलाई गई थीं। सलमान और उनके सह अभिनेताओं ने कथित शिकार पर जाने के लिए जिस जीप का इस्तेमाल किया था, उसका चालक लापता है जिसके कारण फिल्म अभिनेता के खिलाफ अभियोजन का पक्ष कमजोर हो गया था।
इस विलुप्तप्राय जीव को वर्ष 1998 में गोली मारने के मामले में 50 वर्षीय सलमान खान वर्ष 2007 में करीब एक सप्ताह जेल में रहे थे। भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया। न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने अभिनेता के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।
सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत (सीजेएम) ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।