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काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की जेल, 10,000 का जुर्माना

जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराते हुए...
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को पांच साल की जेल, 10,000 का जुर्माना

जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। सलमान पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद सलमान को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया है। उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को जोधपुर सत्र न्यायालय सुनवाई करेगा।


इससे पहले इस मामले में अन्य आरोपी- तब्बू, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया।

इस मामले में अंतिम बहस 28 मार्च को हुई थी। इसके बाद सीजेएम ग्रामीण देवकुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कंकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना‘ हम साथ साथ है’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्तूबर, 1998 की है।

सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी सलमान की उस गाड़ी में मौजूद थे जो कथित तौर पर भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत खतरे में पड़ गई प्रजातियों के शिकार में उपयोग की गई थी।

सलमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ धारा 51 के तहत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 और अन्य के तहत आरोप लगाया गया था।

बता दें कि मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के सिलसिले में ये सभी राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके दोस्तों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरण (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। वन अधिकारी ललित बोरा ने इस मामले में जोधपुर के लूणी पुलिस थाने में 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।

गौरतलब है कि काला हिरण एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारतीय वन्यजीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित किया गया है।

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