सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि वे इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करें।
Plea against linking Aadhar card with mobile numbers: Court observed how can a state challenge a law passed by the Centre.
— ANI (@ANI) 30 October 2017
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा पारित कानून को राज्य कैसे चुनौती दे सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। टेलीकॉम कंपनियों को भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आधार से मोबाइल लिंकिंग को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी और अब इसे संशोधित कर दोबारा फाइल करेगी। विभिन्न योजनाओं के लिये आधार को अनिवार्य बनाने और इसे मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी सोशल वेलफेयर योजनाओं के लिये आधार की अनिवार्यता को चुनौती दी है।