सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खाते पर लगायी गयी रोक के खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति और एनजीओ के फ्रीज किए गए बैंक खातों को खोलने की याचिका को खारिज कर दिया है। तीस्ता सीतलवाड़, उसके पति और दो एनजीओ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि बैंक खाते डीफ्रीज (दुबारा चालू) होंगे या नहीं।
Supreme Court today dismissed Teesta Setalvad's petition seeking to defreeze her bank accounts in Gulbarg Society fund embezzlement case.
— ANI (@ANI) December 15, 2017
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस याचिका को खारिज किया। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने 7 अक्तूबर, 2015 को बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया था। तीस्ता सीतलवाड़ और उनकी दो एनजीओ पर यह आरोप लगाया गया था कि वे गुजरात दंगा पीडि़तों की मदद के लिए जो फंड प्राप्त कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है।