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राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।
राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

पिछले दिनों कंपनी लॉ अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा खुद को कथित तौर पर एक ब्रिटिश नागरिक घोषित किए जाने का आरोप लगा था। मामले में दायर जनहित याचिका में अनुरोध किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को इस संबंध में मामला दर्ज करने के निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायाधीश अमिताव रॉय की पीठ ने जनहित याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज की प्रमाणिकता और कागजात प्राप्त किए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस याचिका को गैर विचारणीय बताकर खारिज कर दिया। गौतरलब है कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर त्वरित सुनवाई से इंकार कर दिया था।

 

बता दें कि हाल ही में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने एक कंपनी बनाने के सिलसिले में खुद को अधिकारियों के समक्ष एक ब्रिटिश नागरिक बताया था। स्वामी के इस आरोप पर काफी राजनीतिक हंगामा हुआ था। कांग्रेस की ओर से इसका खंडन किया गया था।

 

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