उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नामों के कथित दोहराव के कांग्रेस के आरोपों पर आज निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने निर्वाचन आयोग के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के निर्वाचन आयोगों को भी नोटिस जारी किये। इन सभी को 31 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने हैं।
कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिाकाओं पर अब 31 अगस्त को सुनवाई होगी। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कमलनाथ और पायलट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अपने खर्च पर सर्वेक्षण कराने पर पाया कि मतदाता सूचियों में 60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दो दो बार हैं।
उन्होंने कहा कि यही स्थिति राजस्थान में है जहां मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम दो दो बार मिले हैं। कमलनाथ ने अपनी याचिका में मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनावों के लिये वीवीपीएटी मशीनों का औचक परीक्षण और मतदान पर्ची से मिलान करने का भी अनुरोध किया है।