मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, कर्नल पुरोहित ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अभियोजन पक्ष की याचिका को चुनैती दी थी। याचिका में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामले की सुनवाई रोकने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही सुनवाई होगी।
Colonel Purohit case: Supreme Court observes that the matter would be heard at the timing of framing of charges in the Malegaon blast case. Col Purohit had challenged the prosecution sanction for his trial under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA).
— ANI (@ANI) April 20, 2018
गौरतलब है कि 2008 के इस मामले में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इसी मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित को आरोपी बनाया गया था, उस वक्त वे सेना में थे। उन्हें 21 अगस्त 2017 को जमानत मिली थी।