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केजरीवाल को झटका, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर पर रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के उस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें अधिकारियों को मुख्‍यमंत्री या सरकार के खिलाफ खबरों की शिकायत के लिए निर्देश दिए गए थे।
केजरीवाल को झटका, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर पर रोक

जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 6 मई को जारी किए गए सर्कुलर पर रोक लगाई है। यह रोक कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की याचिका पर आदेश देते हुए सुनाई गई है। गौरतलब है कि अमित ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया हुआ है। 

दिल्‍ली सरकार की ओर से छह मई को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री, उनके किसी मंत्री या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई आपत्तिजनक खबर चलती है तो अधिकारी उसकी शिकायत करेंगे और बाद में ऐसे मामलों में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमों को खुद भी इस आधार पर चुनौती दी है कि यह उनके बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस मामले पर जजों ने कहा, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, एक तरफ आप मानहानि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, और दूसरी तरफ खुद ही मीडिया के खिलाफ कार्रवाई भी करें। 

माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बाद यह सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया का एक तबका उनकी सरकार को बदनाम करने की नीयत से काम कर रहा है। इसी के चलते दिल्ली के डीआईपी में एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, जो लगातार सरकार के बारे में चलाई जा रही खबरों की निगरानी करेगा और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को देगा। 

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