इस कार्यकारी आदेश का मकसद उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को आंशिक रूप से बदलना है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय एवं निजी चिकित्सा कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे।
परीक्षा का अगला चरण 24 जुलाई को होना है। नीट की पहले चरण की परीक्षा एक मई को हुई थी जिसमें करीब 6.5 लाख छात्र बैठे थे। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश जारी हो जाने के बाद राज्य बोर्ड के छात्रों को 24 जुलाई को नीट के लिए नहीं बैठना होगा लेकिन उन्हें आगामी अकादमिक सत्र से साझा प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनना होगा।
यह परीक्षा निजी चिकित्सा कॉलेजों और केंद्र सरकार के लिए आवेदन कर रहे प्रार्थियों के लिए होगी। राज्यों ने हाल में स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में छात्रों की भाषा और पाठ्यक्रम संबंधी कई समस्याएं उठाई थीं। उन्होंने कहा था कि राज्य बोर्ड से संबद्ध छात्रों के लिए इतनी जल्दी यानी जुलाई में साझा परीक्षा देना मुश्किल होगा। स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा अध्यादेश की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर सकते हैं।