राजस्थान में विधानसभा में अयोग्यता मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सचिन पायलट मामले मे राजस्थान हाईकोर्ट के रोक आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। उधर, सचिन पायलट ने इस मामले में केविएट फाइल की है। इसमें स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर अपना और अन्य विधायकों का पक्ष रखे बिना आदेश नहीं पास करने की मांग की।
गौरतलब है कि सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की रिट याचिका जिसमें स्पीकर से 24 जुलाई तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था। उस पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कल दिए गए स्टे ऑर्डर के खिलाफ राजस्थान के स्पीकर सी.पी. जोशी द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दायर की गई है। इसके लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से एसएलपी दायर की।
इसे लेकर डॉ.जोशी ने कहा विधानसभा और न्यायपालिका दोनों संवैधानिक अथॉरिटी में टकराव न हो, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि संविधान ने सबके काम और अधिकार तय किए हैं। स्पीकर होने के नाते मैंने 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। केवल नोटिस जारी किया, कोई फैसला नहीं दिया। यदि अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा।