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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- 'इसका दुरुपयोग किया जा सकता है'

देशभर में मचे हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा...
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- 'इसका दुरुपयोग किया जा सकता है'

देशभर में मचे हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी 2012 के नियम लागू रहेंगे

बता दें कि 23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी नियमों को विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि विनियम 3 (सी) (जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूरी तरह अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। 

कोर्ट ने कहा, "इसकी भाषा में संशोधन की आवश्यकता है।"

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत संस्थानों को शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों से संबंधित छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए।

यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियमों ने, जो इसी विषय पर 2012 के नियमों को अद्यतन करते हैं, सामान्य श्रेणी के छात्रों से व्यापक आलोचना को जन्म दिया है, जो तर्क देते हैं कि यह ढांचा उनके खिलाफ भेदभाव का कारण बन सकता है।

इससे पहले बुधवार को, दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में, मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नव अधिसूचित समानता नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तत्काल वापसी की मांग की।

विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दावा किया कि ये नियम परिसरों में समानता के बजाय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है।

हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को यूजीसी के नए नियमों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और इसके कार्यान्वयन में कोई भेदभाव नहीं होगा।

पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने कहा, "मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता।"

मंगलवार को लखनऊ में छात्रों ने यूजीसी की नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

इससे पहले, रायबरेली के सलोन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी की नई नीतियों से असंतुष्टि जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी।

हिंदी में लिखे पत्र में कहा गया था, "उच्च जाति के बच्चों के खिलाफ लाए गए आरक्षण विधेयक जैसे काले कानून के कारण, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह कानून समाज के लिए बेहद खतरनाक और विभाजनकारी है। मैं इस विधेयक से पूरी तरह असंतुष्ट हूं। इसके प्रति गहरा असंतोष है। मैं इस आरक्षण विधेयक का समर्थन नहीं करता। ऐसे अनैतिक विधेयक का समर्थन करना मेरे आत्मसम्मान और विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है।"

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