Advertisement

कल से 100 % क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर, जानें खाने-पीने से लेकर टिकट के क्या बदलेंगे नियम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के बाद सिनेमा हॉल और...
कल से 100 % क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर, जानें खाने-पीने से लेकर टिकट के क्या बदलेंगे नियम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के बाद सिनेमा हॉल और थियेटरों को पूरी क्षमता से साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके मुताबिक सोमवार से सिनेमा हॉल और थिएटर 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन हॉल के अंदर और बाहर कॉमन एरिया में भीड़ से निपटने कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विशेष इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

एसओपी के मुताबिक सोशल डिस्टेसिंग, फेस मास्क, सैनेटाइजर अनिवार्य रखा गया है। टिकटिंग और पेमेंट पूरी तरह से डिजिटल होंगे। एसओपी में कहा गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिनेमा हॉल के में जगह-जगह पोस्टर चिपकाने होंगे।

वहीं मंत्रालय ने सिनेमाघरों में भोजन और पेय खरीदने और अपने साथ अंदर ले जाने की भी अनुमति दे दी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि सिनेमा हॉल में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे परिसर को कीटाणुरहित करना होगा।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad