राष्ट्रीय राजधानी में इजराइली दूतावास के पास हुए विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने ‘‘अज्ञात’’ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर तुगलक रोड पुलिस थाने में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 (जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाला विस्फोट करने का दंड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित इजराइल के दूतावास के पास मंगलवार शाम को एक विस्फोट हुआ था। घटनास्थल से इजराइली राजदूत को ‘‘अभद्र’’ में संबोधित एक पत्र बरामद किया गया था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था।
इजरायली दूतावास के पास कम तीव्रता वाले विस्फोट के कुछ दिन बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को कहा कि संबंधित एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘संबंधित एजेंसियां मामले को देख रही हैं…उन्हें जांच पूरी करने दीजिए।’
विस्फोट में ईरान के शामिल होने की इजराइल की आशंका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मुझे निश्चित रूप से ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है, जिसमें विशेष संस्थाओं या देशों को दोषी ठहराने के बारे में बताया गया हो।’
अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट मंगलवार शाम को यहां चाणक्यपुरी राजनयिक एन्क्लेव में इजराइली दूतावास के पास हुआ। उन्होंने बताया था कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और घटनास्थल के पास इजराइली राजदूत को संबोधित एक ‘धमकी भरा’ पत्र मिला है। हालांकि अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के अलावा विशेष प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।