आज (रविवार) यानी 1 सितंबर से बैंकिंग, ट्रैफिक और टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। जहां एक तरफ बैंक घर खरीदना सस्ता कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक के टाइमिंग भी बदलने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का होम लोन सस्ता हो जाएगा। साथ ही ट्रैफिक नियमों में बड़े स्तर पर परिवर्तन भी हुआ है जिसमें नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में-
ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव
1 सितंबर से ट्रैफिक से जुड़े नियम बदल गए हैं। रविवार के दिन से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो गए हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है। शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से दौड़ने (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है। इसके अलावा देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी भी तय की गई है। हादसे का मुख्य जिम्मेदार सड़क इंजीनियरिंग को माना जाता है। ये है नए नियमों की पूरी लिस्ट, जानिए कब कितना देना पड़ेगा जुर्माना..
बैंकिंग में क्या बदला?
1 सितंबर से देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पुराने ग्राहकों के होम या ऑटो लोन को रेपो रेट से लिंक करने का फैसला लिया है। इसके लागू होने के बाद जब भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती करेगा तब ग्राहकों को तत्काल प्रभाव से फायदा मिलेगा।
आने वाले दिनों में एसबीआई की तरह अन्य सरकारी बैंक भी लोन को रेपो रेट से लिंक करने वाले हैं। सितंबर महीने में बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव हो सकता है। इसी तरह सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने की सुविधा मिलनी शुरू हो सकती है।
अब किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में…
1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाना और भी सरल हो जाएगा। अधिकतम 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करने का निर्देश दिया है।
मोबाइल वॉलेट बंद
पेटीएम, फोनपे, गूगलपे जैसे मोबाइल वॉलेट आज से बंद हो गए हैं। केवाईसी पूरी न कराने के चलते 1 सितंबर से आपका मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों की केवाईसी पूरी कराने के लिए 31 अगस्त तक की समयसीमा दी थी, जिसके बाद बिना केवाईसी वाले वॉलेट बंद हो जाएंगे।
टैक्स नियमों में बदलाव
1 सितंबर से टैक्स से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। दरअसल, पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। इस स्कीम में टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी। इसी तरह आज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
बीमा नियमों में बदलाव
यदि आपके पास कार या दो-पहिया वाहन है तो 1 सितंबर से बीमा नियमों में बदलाव की खबर आपके लिए है। दरअसल, साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीते जुलाई महीने में बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को इसे 1 सितंबर से लागू करने को कहा था।
तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर बदलेगी चेतावनी
केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 में बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 सितम्बर, 2019 से लागू हो गए हैं। साथ ही तम्बाकू उत्पादों के पैकेट्स पर टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 लिखा होगा जिससे तंबाकू उत्पादों और सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नशे की लत छोड़ने के फ्री उपाय दिए जाएंगे और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।