गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। अब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के से पूछे बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कही भी लॉकडाउन लागू नहीं करेगी। साथ ही मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में मेट्रो सेवा के परिचालन को हरी झंडी दे दी है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक अब आवागम के लिए किसी भी तरह के अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि, 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा।
इन सेवाओं को मिली अनुमति
मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से कैलिब्रेटेड तरीके से एक बार फिर से शुरू हो सकती हैं।
21 सितंबर से 100 व्यक्तियों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों की अनुमति होगी।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग-संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अभिभावकों की लिखित सहमति से कंटेनर जोन के बाहर के स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है।
इन पर प्रतिबंध जारी
हालांकि, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।