उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर यूटर्न लिया है। राज्य सरकार ने अगले आदेश कर चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए लिया गया है। इसके पहले राज्य सरकार द्वारा सोमवार को ही चार धाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी। जिसमें 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू करने की बात कही थी। जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाई है।
सुबह ही उत्तराखंड सरकार ने इस यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। उसके बाद 11 जुलाई से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसके लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने निर्धारित यात्रियों के साथ यात्रा करने की बात कही थी, लेकिन अब यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
कोविड महामारी के बीच यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए राज्य सरकार की व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने की अनुमति देने के निर्णय पर रोक लगायी है। अदालत ने कोविड महामारी के बीच यात्रा के संचालन में शामिल जोखिमों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी।