जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष शनिवार को आरोप लगाया कि उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर विभिन्न समाचारपत्रों और टीवी चैनलों में उनके विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है।
खालिद के वकील की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि फरवरी में हुए दंगों के संबंध में दायर पूरक आरोपपत्र के आधार पर मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है जबकि पूर्व छात्र नेता के पास उसकी प्रति नहीं है और वह कथित ‘मीडिया ट्रायल’ में अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं।
याचिका में अनुरोध किया गया है कि खालिद को आरोपपत्र की प्रति शनिवार को ही मुहैया करायी जाए। हालांकि इससे पहले आरोपी को प्रतियां मुहैया कराने के संबंध में सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कोर्ट के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे शनिवार को ही खालिद के वकील को पूरक आरोपपत्र की प्रति मुहैया कराएं। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने खालिद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया।