कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार इस तरह की अनुमति को अस्वीकार करने का अधिकार विभाग प्रमुख स्तर से नीचे के अधिकारी को नहीं है। डीओपीटी ने कहा, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सक्षम अधिकारी को पूरा आवेदन प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर सरकारी सेवकों को फैसले के बारे में बताया जाए। आवेदन में किसी कमी के बारे में आवेदन मिलने के एक सप्ताह के भीतर सरकारी सेवक को बताया जाना चाहिए।
विभाग ने कहा, सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित सरकारी कर्मचारी को आवेदन प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर फैसले की सूचना नहीं दिए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी यह मान लेने के लिए स्वतंत्र होंगे कि उन्हें अनुमति दे दी गई है।
विभाग के अनुसार, किसी मामले में विभाग में कामकाज की विशेष प्रकृति, प्रशासनिक अनिवार्यताएं या सरकारी सेवक के खिलाफ कुछ प्रतिकूल कारक आदि के चलते यदि सरकारी सेवक को अनुमति देना उचित नहीं है तो अस्वीकार करने के इस फैसले को विभाग प्रमुख के स्तर से नीचे नहीं लिया जाना चाहिए।