Advertisement

भुजबल मामले की जांच दो महीने में पूरी करे एसीबीः हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ धन शोधन और जमीन कब्जाने के आरोपों में जांच के लिए राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को दो महीने के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देेते हुए गुरुवार को कहा कि ब्यूरो पहले ही छह महीने से अधिक समय ले चुका है।
भुजबल मामले की जांच दो महीने में पूरी करे एसीबीः हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को कार्यवाहक महाधिवक्ता अनिल सिंह ने जानकारी दी कि एसीबी ने राकांपा नेता भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ महाराष्ट्र सदन घोटाले और कलीना में भूमि कब्जाने के मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।

नवी मुंबई पुलिस ने एक आवासीय परियोजना के घोटाले से संबंधित एक और मामला दर्ज किया है जिसमें भुजबल परिवार के स्वामित्व वाली एक रियल्टी कंपनी की हैक्स वर्ल्ड परियोजना में घरों के लिए 2,000 से अधिक लोगों से 44 करोड़ रपये इकट्ठे किए गए थे। हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर, 2014 को भुजबल, उनके बेटों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित निजी कंपनियों की काले धन से संबंधित अनियमितताओं के 11 विभिन्न आरोपों मंे जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था जिसमें एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी शामिल हों। आम आदमी पार्टी की एक जनहित याचिका पर यह निदर्ेश दिया गया। याचिका में भुजबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।

अदालत ने एसीबी से कहा, ‘आपके पास आरोपों के मामले में जांच के लिए छह महीने थे। याचिकाकर्ता ने जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री जमा की। आपको बस याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गयी सामग्री का सत्यापन करना था।’

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad