अधिकारियों ने बताया कि कुरैशी सोमवार रात यहां के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंचे जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उन्हें एजेंसी के समक्ष पेश होने संबंधी अदालत से जारी निर्देश से अवगत करवाया। उन्होंंने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार कारोबारी जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर बयान दे सकते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने उन्हें नवंबर मध्य तक भारत लौटने और पूछताछ के लिए एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। मांस निर्यातक कर चोरी, धनशोधन समेत कई आरोपों में ईडी और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं।
आयकर विभाग कुरैशी को नए काला धन :अघोषित विदेशी आय और संपत्ति: तथा कर अधिरोपण कानून, 2015 के तहत पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। जांच में उनकी कुछ विदेशी संपत्तियों के बारे में पता चला था जो उन्होंने और उनके परिजनों ने कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी और इनके बारे में उन्होंने भारतीय कर अधिकारियों को सूचित नहीं किया था।
कर विभाग ने कुरैशी और उनकी फर्म एएमक्यू समूह के खिलाफ पहली बार 15 फरवरी, 2014 को तलाशी ली थी। मांस निर्यातक ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किए जाने के बावजूद 15 अक्तूबर को देश छोड़ दिया था। एजेंसी ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि कुरैशी को लेनदेन में मदद देने में वह सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करे। भाषा एजेंसी