चुनाव आयोग ने चुनाव अधिकारियों से दैनिक जागरण के खिलाफ 15 जिलों में एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। जागरण ने पहले चरण के मतदान के दिन पहले पेज पर एग्जिट पोल छापा था, हालांकि इसे जनता की राय कहा गया था। लेकिन आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है और जागरण के संपादकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोपी पाया है और एफआईआर दर्ज कराने को कहा है।
दैनिक जागरण के अलावा आयोग ने रिसोर्स डेवेलेपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने को कहा है जिसने इस एग्जिट पोल को कराया था। आयोग ने जागरण के मैनेजिंग एडिटर, एडियर इन चीफ, हिंदी अखबार के एडिटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
आयोग ने जागरण को धारा 188 के उल्लंघन का आरोपी पाया है, इसके अलावा सेक्शन 126 बी का भी आरोपी पाया है। धारा 126 ए के तहत अपराधी को दो साल के लिए जेल भेजा जा सकता है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकता है। आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने अपने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया था। चुनाव आयोग ने उन सभी राज्यों में 8 मार्च तक एग्जिट पोल छापने पर पाबंदी लगा रखी है, जहां चुनाव होने हैं।