गृह मंत्रालय ने नाइक के एक और एनजीओ आईआरएफ एजुकेशनल टस्ट को भी पूर्व अनुमति श्रेणी में रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिससे यह सरकार की अनुमति के बिना कोई विदेशी चंदा नहीं हासिल कर पाएगा।
आधिकारिक सूत्राें ने कहा कि इस कदम से पहले विभिन्न जांचों में सामने आया कि नाइक के संगठनों के लिए आने वाले धन का इस्तेमाल कथित रूप से युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने में और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने में शामिल है।
गौरतलब है कि विदेशी योगदान नियमन अधिनियम :एफसीआरए: के तहत आईआरएफ के पंजीकरण का सितंबर में नवीनीकरण किया गया था जबकि नाइक के खिलाफ कई जांच चल रहीं थीं। इसके बाद गृह मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव और चार अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।
सरकार आईआरएफ को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है।
महाराष्ट्र पुलिस से मिली जानकारी पर आधारित एक मसौदा नोट के अनुसार आईआरएफ के प्रमुख नाइक ने कथित रूप से कई भड़काउ भाषण दिये हैं और आतंकी दुष्प्रचार में संलिप्त है।
एक सूत्र ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने और उन्हें आतंकी गतिविधियों की ओर लुभाने में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में नाइक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये। भाषा एजेंसी