अभी लाइसेंसधारी 31 जुलाई तक शराब की बिक्री कर सकेंगे। इस अवधि में कारपोरेशन शराब बिक्री से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दे दी। मंत्रिपरिषद के फैसले की जानकारी देते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि राज्य के शिड्यूल एरिया में दुकानें पूर्व की तरह संचालित नहीं होंगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश में जिन स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, वहां इसकी बिक्री नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों व धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर रखा है। वर्तमान में करीब 1400 लाइसेंसधारियों के माध्यम से शराब का खुदरा कारोबार हो रहा है। सरकार के इस फैसले से शराब के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगेगा और राजस्व की चोरी भी रुकेगी।