इससे पहले सहारा ने उच्चतम न्यायालय के आखिरी आदेशानुसार 600 करोड़ रुपये जमा कराए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा।
सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी। उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था।
सेबी सहारा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सहारा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है। अब एंबी वैली कोर्ट के पास अटैच रहेगी। कोर्ट ने सहारा से उन संपत्तियों की सूची भी मांगी है, जिन पर विवाद नहीं है ताकि उनकी नीलामी हो सके।
कोर्ट ने 20 फरवरी तक यह सूची देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप रुपये देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे और सहारा प्रमुख की पैरोल आगे बढ़ा दी गई।
कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे, उसके बाद ब्याज की बात करेंगे। सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14,779 करोड़ रुपये बकाया है।