आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। कोर्ट के सामने लालू यादव को भी पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके चलते उन्हें जमानत नहीं दी गई। उनके खिलाफ कोर्ट ने प्रोडेक्शन वांरट जारी किया है।
इससे पहले कोर्ट ने राबड़ी, तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 31 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए थे। वहीं, गुरुवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि, जेल के बाद उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।
सीबीआई ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है जिसमें 8 लोगों के नाम लिस्ट में पहले से ही शामिल थे। इस मामले में लालू के परिवार के अलावा उनके करीबी प्रेम गुप्ता, पत्नी सरला गुप्ता, विजय, विनय कोचर और आईआरसीटीसी के डायरेक्टर राकेश सक्सेना, मैनेजिंग डायरेक्टर पी के गोयल और जनरल मैनेजर बी के अग्रवाल का नाम भी दर्ज है।
जानें पूरा मामला
आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल के रख-रखाव और इम्प्रूवमेंट के लिए आईआरसीटीसी ने एक टेंडर निकाला था जिसे राजद प्रमुख ने विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दे दिया। इस टेंडर प्रॉसेस में नियम-कानून को ताक पर रखकर यह टेंडर दिया गया।