नोएडा का हाईप्रोफाइल आरुषि-हेमराज मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हेमराज की पत्नी ने डॉक्टर दंपती राजेश और नूपुर तलवार की रिहाई के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उसने याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है। 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को आरुषि-हेमराज हत्याकांड से बरी कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हेमराज की पत्नी ने कहा कि हाईकोर्ट का दोहरे हत्या मामले में तलवार दंपती को बरी करने का फैसला सही नहीं है। हाईकोर्ट ने इसे हत्या तो माना है, लेकिन किसी को दोषी नहीं ठहराया है। उसने अपने फैसले में यह नहीं कहा कि आखिर हत्या किसने की। ऐसे में जांच एजेंसी का यह दायित्व है कि वह हत्यारे का पता लगाए।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर घर के भीतर कोई हत्या होती है, तो घर में मौजूद व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह घटनाक्रम की जानकारी दे। लेकिन इस मामले में तलवार दंपती यह बताने में असफल रहे हैं कि आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या कैसे हुई और किसने की। शुक्रवार को दायर याचिका में कहा गया कि निचली अदालत का फैसला सही है और उसे बहाल किया जाना चाहिए।
I believe Supreme Court will do us justice and that is why I have come here: Khumkala, wife of Hemraj who moved the Supreme Court against acquittal of Rajesh, Nupur Talwar in Aarushi-Hemraj murder case pic.twitter.com/MR2zAJNNoP
— ANI (@ANI) December 16, 2017
क्या है मामला ?
मई, 2008 में आरुषि और हेमराज का शव तलवार के नोएडा स्थित घर से मिला था। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने दोनों की हत्या के लिए तलवार दंपती को दोषी करार देते हुए तलवार दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई, लेकिन 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित इस मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तलवार दंपती को बरी कर दिया था।