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सत्‍यम घोटाले में राजू समेत सभी आरोपियों को जमानत

सत्यम घोटाले में सजा काट रहे बी रामलिंगा राजू समेत नौ लोगों को हैदराबाद की एक अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की सजा स्‍थगित करने का फैसला भी सुनाया है।
सत्‍यम घोटाले में राजू समेत सभी आरोपियों को जमानत

हैदराबाद। अरबों रुपये के सत्‍यम घोटाले में आरोपी बी. रामलिंग राजू समेत सभी 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। हैदराबाद की मेट्रोपोलिटन सेशंस कोर्ट ने सोमवार को सभी आरोपियों की सजा स्‍थगित करते हुए उन्‍हें जमानत देने का फैसला किया है। रामलिंग राजू और उसके भाई को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है जबकि बाकी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके भरने होंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने ही सत्‍यम घोटाले में राजू और अन्य आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनाई थी। इन पर भारी जुर्माना भी लगा था। 
 
 
अदालत के इस फैसले के बाद कल सुबह रामलिंग राजू और बाकी 9 आरोपी हैदराबाद की चेरलापल्‍ली सेंट्रल जेल से रिहा हो जाएंगे। गत नौ अप्रैल को अतिरिक्‍त मुख्‍य मेट्रोपोलिटन सेशंस कोर्ट ने सीबीआई की लंबी जांच के बाद राजू व अन्‍य आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। रामलिंग राजू पर निचली अदालत ने 5.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने राजू की वकीलों ने दलील दी कि 35 महीनों से जेल में रहने की वजह से राजू अपनी सजा का बड़ा हिस्‍सा पहले ही पूरा कर चुके हैं। आय का कोई साधन न होने की वजह से राजू ने 5.35 करोड़ रुपये के जुर्माने को भरने में भी असमर्थता जताई है। 
 
क्‍या है सत्‍यम घोटाला?
देश के सबसे बड़े अकाउंटिंग घोटाले का खुलासा 7 जनवरी, 2009 को हुआ था। दिसंबर 2008 में सत्यम कम्प्यूटर्स के चेयरमैन बी. रामलिंग राजू की अगुवाई वाली कंपनी के बोर्ड ने मेटास इन्फ्रा और मेटास प्रॉपर्टीज नाम की दो कंपनियों के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। ये दोनों कंपनियां राजू ने ही बनाई थीं। सत्यम के संस्थागत निवेशकों ने इस कदम का विरोध किया। जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और सत्‍यम घोटाला सामने आया। बाद में पता चला कि बी. रामलिंग राजू ने सत्‍यम के एकाउंट में हेराफेरी कर कई सालों तक करोड़ों रुपए इधर-उधर लगाए। मामले में राजू और उसके भाई को आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग द्वारा 9 जनवरी, 2009 को गिरफ्तार किया गया था।
 
 
 

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