Advertisement

बांबे हाईकोर्ट ने दिए ईवीएम की फॉरेंसिक जांच के आदेश, पहली बार होगी जांच

ईवीएम से जुड़े विवाद में बांबे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। हाईकोर्ट ने पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र में साल 2014 के चुनाव में इस्तेमाल हुुुुई ईवीएम की फॉरेंंसिक जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने इन चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बांबे हाईकोर्ट ने दिए ईवीएम की फॉरेंसिक जांच के आदेश, पहली बार होगी जांच

बांबे हाईकोर्ट ने पुणे के जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि पर्वती विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 185 की ईवीएम मशीनों को जांच के लिए हैदराबाद की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजा जाए। अदालत ने फॉरेंसिक लैब से खासतौर पर यह पता लगाने को कहा है कि क्या ईवीएम को दूर बैठे संचालित जा सकता था और क्या इनमें कोई अतिरिक्त मेमोरी चिप लगी है, जिनसे चुनाव परिणाम बदले जा सकते थे। 

साल 2014 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में पुणे के पर्वती क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि इस विधानसभा क्षेत्र केे जिस बूथ पर अभय को 57 वोट मिले, वहां के 63 लोगों ने हलफनामा देकर कहा है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था।

देश में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर छिड़ी बहस के बीच बांबे हाईकोर्ट का यह आदेश बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग लगातार दावे करता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। अब पहली ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होने जा रही है। 

 

 

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad