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2जी मामला: फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी सीबीआई

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई...
2जी मामला: फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी सीबीआई

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई अपील करेगी। गुरुवार को आए फैसले में अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में ए राजा, कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई आदेश का अध्ययन करेगी और अपने सबूत तथा जांच के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल से यह पूछे जाने पर कि क्या सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेगी, उनका जवाब हां में था। 

न्यायाधीश ओ पी सैनी की एक विशेष अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक नेता कनीमोई सहित 19 आरोपियों को 2जी घोटाला मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के धनशोधन मामले से बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश ने राजा और कनीमोई के अलावा शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अमिरतम और शरद कुमार को भी मामले के सिलसिले में बरी कर दिया।

2जी घोटाले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले जज ओपी सैनी ने 1,552 पन्ने के आदेश में अभियोजन पक्ष की कई खामियों की ओर इशारा किया है। इस फैसले के बाद विशेष अभियोजक आनंद ग्रोवर की तीखी आलोचना हो रही है। आदेश में कहा गया है कि शुरुआत में अभियोजन ने बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन सुनवाई पूरी होते-होते दिशाहीन हो गया। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में यूयू ‌ललित इस मामले में विशेष अभियोजक थे। उनके सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद ग्रोवर को शीर्ष अदालत ने विशेष अभियोजक नियुक्त किया था।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपपत्र में द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालू अम्मा को भी मामले में आरोपी बनाया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एसटीपीएल प्रमोटर्स द्वारा 200 करोड़ रुपये का भुगतान द्रमुक संचालित कलैंगर टीवी को किया गया था।

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