दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी।
अदालत इस मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि रविवार को खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।
केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि, इसने आदेश दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।