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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के आरोप से बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह निर्देशक महमूद फारूकी को...
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पीपली लाइव' के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के आरोप से बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह निर्देशक महमूद फारूकी को रेप के मामले में आज बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि तिहाड जेल में बंद महमूद फारूकी को तत्काल रिहा किया जाए। 

पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए साकेत कोर्ट का फैसला पलटा। हाईकोर्ट ने एफआईआर में हुई देरी को भी आधार बनाया। दरअसल, साकेत कोर्ट के फैसले को फारूकी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साकेत कोर्ट ने फारूकी को 2013 में बने नए कानून के तहत 7 साल की सजा सुनाई थी।

मामला मार्च, 2015 का है। महिला ने कोर्ट को बताया था कि बाद में फारूकी ने ई-मेल्स के जरिए उनसे माफी भी मांगी थी हालांकि फारूकी ने इन आरोपों से इनकार किया था। पुलिस ने 29 जून, 2016 को अपनी चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें महिला ने फारुकी पर आरोप लगाया था कि फारूकी ने अपने सुखदेव विहार स्थित आवास पर अमेरिका महिला के साथ रेप किया था।

30 जुलाई, 2016 को साकेत कोर्ट ने महमूद फारूकी को अमेरिकी महिला के साथ रेप का दोषी करार दिया था। 35 वर्षीय अमेरिकी महिला ने जून 2015 में फारूकी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें फारूकी को एक अमेरिकी शोधार्थी के साथ कथित बलात्कार करने के जुर्म में सात साल जेल की सुनाई गई थी।

बता दें कि जस्टिस आशुतोष कुमार ने सरकारी वकील और फारूकी के वकील की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में एक सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

निचली अदालत में दलीलों के दौरान फारूकी के वकील ने महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप से इनकार किया था और कहा था कि उस दिन ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। फारूकी के वकील ने अपने मुवक्किल और महिला के बीच मामला दर्ज होने से पहले दोनों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान का हवाला दिया था और दलील दी थी कि जनवरी 2015 से दोनों ‘रिलेशन' में थे।

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